कहा सभी प्रकार के शपथ पत्र पर पहचानकर्ता (अधिवक्ता ) का पूरा हस्ताक्षर एवं उनका एनरोलमेंट नंबर साफ़ साफ़ दर्ज होना चाहिए
जो इस नियम का उलंघन करेगा उसका लाइसेंस होगा रद्द
(झारखण्ड देखो /प्रतिनिधि )
दुमका :झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल ने झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि 2012 की 24 के तहत झारखण्ड के सभी अधिवक्ता संघ को लेटर भेज कर लेख्य प्रमाणको को सूचित करते हुए कहा है की सभी प्रकार के शपथ पत्र पर पहचानकर्ता (अधिवक्ता ) का पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए एवं उनका एनरोलमेंट नंबर साफ़ साफ़ दर्ज होना चाहिए एवं सभी लेख्य प्रमाणक यह भी सुनिश्चित करे की या तो वर्तमान रजिस्टर में सभी शपथ पत्रों के क्रमांक के बाद पहचानकर्ता अधिवक्ता का पूरा हस्ताक्षर एवं उनका एनरोलमेंट नंबर अवश्य दर्ज हो अथवा इसके लिए अलग से ही एक रजिस्टर रखा जाय .साथ ही सभी प्रकार के शपथ पत्रों पर वेलफेयर स्टाम्प लगाना अनिवार्य है .यंहा ये भी बता दे की दुमका अधिवक्ता संघ के महासचिव ने दुमका के 24 लेख्य प्रमाणको को पत्र भेज कर इसका पालन करने का निर्देश दिया है .जिसमें नन्द किशोर अम्बष्ट ,अखिलेश्वर प्रसाद अखिल ,शलेंद्र कुमार गोराईं ,मो शमशाद अंसारी ,कमल किशोर झा ,मनोज कुमार साह ,राजेंद्र प्रसाद साह ,रविंद्र नाथ सहाय ,विधुत कुमार अम्बष्ट ,मो सलीम ,प्रदीप कुमार सिन्हा ,दीनानाथ साह ,नन्दलाल मंडल ,प्रीतम कुमार सिन्हा ,मुन्ना लाल केशरी ,मुरलीधर जायसवाल ,कुंदन कुमार ,अनंत किशोर गुप्ता ,विष्णु कुमार रजक ,सरोज कुमार गौण ,अब्दुल कदीर खान ,राजेंद्र कुमार ,राजीव नयन प्रसाद एवं लखि प्रसाद साह लेख्य प्रमाणक शामिल है .यंहा बता दे की झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल ने शक्त चेतावनी देते हुए पत्र में कहा है की जो भी जो भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे है उसका नोटरी लाइसेंस को निलंबित एवं नियमानुसार निरश्त करने की अनुशंषा कर दी जाएगी . नोटरी /अधिवक्ता उपरोक्त कानून का उलंघन करते है तो उस पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत कार्यवाही की जाएगी एवं सभी कल्याण योजनाओ से वंचित कर दिया जायेगा .साथ ही संघ की सदस्यता ,मताधिकार एवं सारे अधिकार समाप्त कर दिया जायेगा.
यंहा ये बता दे की झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल ने यह पत्र पत्रांक संख्या -3590-3626/2021 दिनांक -03/11/2021 को जारी किया है .जबकि दुमका अधिवक्ता संघ के महासचिव ने सभी लेख्य प्रमाणको एवं अधिवक्ताओ को इसकी जानकरी 25 नवंबर को जारी किया है .