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चुनाव के लिए जाति, आय और चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक

दुमका .उपराजधानी में नगर परिषद और बासुकीनाथ नगर पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शहर के प्रत्याशी के लिए समाहरणालय परिसर और बासुकीनाथ में डाक बंगला के विवाह भवन में नामांकन होगा। प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक और एक समर्थक ही कक्ष में जा सकेंगे। हर प्रत्याशी की वीडियोग्राफी करायी जाएगी।

गुरुवार की शाम सूचना भवन में डीडीसी शशि रंजन ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दलीय आधार पर चुनाव होना है। जबकि वार्ड पार्षद के लिए ऐसा नहीं है। वार्ड वार मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। ईवीएम से मतदान कराया जाएगा और इसमें नोटा बटन भी रहेगा। सामान्य व व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्त हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव संबंधी किसी कार्य के लिए प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए एक-एक और पार्षद के लिए पांच और बासुकीनाथ में तीन निर्वाची पदाधिकारी को चुनाव आयोग के स्तर से अधिसूचित कर दिया गया है।
16 से 22 मार्च तक सुबह 11 से तीन बजे तक ही पर्चा दाखिल किया जा सकता है। चुनाव लड़ने वाले अपने निर्वाची पदाधिकारी से नामांकन फार्म ले सकते हैं। मौके पर समाहर्ता विशाल सागर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी विद्या भूषण आदि मौजूद थे।

कितने मतदाता करेंगे मतदान

शहर में कुल मतदाता 33,398 है। इसमें 29,196 पुरुष और 18202 महिला मतदाता है। जबकि बासुकीनाथ में 11,161 मतदाता है। इनमें 5747 पुरुष और 5414 महिला मतदाता हैं। शहर में मतदान के लिए 39 और बासुकीनाथ में 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

कितना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी तीन लाख रुपया खर्च कर सकेंगे, जबकि पार्षद के प्रत्याशी एक लाख से अधिक खर्च नही कर सकेंगे। व्यय की गणना नामांकन के साथ शुरू हो जाएगी। हर प्रत्याशी को खर्च के लिए एक रजिस्टर दिया जाएगा। इसमें वह रोज होने खर्च का ब्योरा देकर उसका ऑडिट कराएगा। विज्ञापन प्रकाशन से पहले प्रत्याशी को पहले जानकारी देनी होगी।

जाति, आय और चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक

एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए तीनों प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। निवास प्रमाण पत्र 2016 के बाद वाला ही मान्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि यह पता चल सके कि चुनाव लड़ने वाले को तीन साल की सजा तो नहीं मिली है। इतनी सजा वाले के चुनाव लड़ने पर रोक है।

एक पद के लिए दो नामांकन नहीं

बताया कि पार्षद पद के लिए दो जगह से नामांकन नहीं भरा जाएगा। प्रत्याशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के लिए नामांकन कर सकता है। अगर कोई दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ता है तो उसे वहां का ही प्रस्तावक देना होगा।

शहरी क्षेत्र में ही आचार संहिता

एसडीओ ने कहा आचार संहिता शहरी क्षेत्र में ही लगी है। अगर कोई राजनीतिक दल किसी के पक्ष में झंडा व बैनर आदि लगाता है तो उसका सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी नया बैंक खाता खोल लें।

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