Home / News / राष्ट्रीय लोक अदालत 10 फरवरी को, लोक अदालत में दोनों पक्षों की होती है जीत : पीडीजे

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 फरवरी को, लोक अदालत में दोनों पक्षों की होती है जीत : पीडीजे

दुमका। जिला विधिक प्राधिकार के तत्वाधान में 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसकी जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्रनाथ पांडेय ने प्रेसवार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि नालसा के निर्देशानुसार पूरे देश में 10 फरवरी को राश्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है।  इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से वादकारियो को तथा शेष अन्य बैंको के द्वारा नोटिस जारी किए गए है।  वही विभिन्न न्यायालयो मे लंबित कम्पाउंडेवल वादो का भी निपटारा किया जायेगा ।  इसके अलावा बैंक लोन, बिजली बिल से संबंधित, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य छोटे-मोटे सुलहनीय वादों का निपटारा आपसी-सुलह के आधार पर किया जायेगा। सभी को नोटिस किया जा चुका है।

इसके अलावा अपराधिक मामले, मजदूरी, जमीन, नौकरी, बैंक, रेन्वयू मैटर से संबंधित विवाद का आपसी सुलह-समझौता के आधार पर निपटारा किया जाना है। उन्होंने बताया कि मामले के निपटारे के लिए चार बेंच बनाये गये है। जिसमें पहले बेंच में दुर्घटना दावा, बिजली  एवं वैवाहिक मामले का समाधान होगा। द्वितीय बेच में एसबीआई बैंक लोन, तृतीय बेंच में एसबीआई के अलावे अन्य बैंकों के वाद सुलझाया जायेगा। चौथे बेंच में एक्साईज,वन सहित अन्य मामले का निश्पादन किया जाना है। पीडीजे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कम खर्च में आपसी सुलह के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वादों का निपटारा उपस्थित होकर करवाये। लोक अदालत में किसी पक्ष की हार और जीत नहीं होती है। इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकार सचिव निशांत कुमार ने बताया कि जिनको सूचना नहीं मिली है, वह भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों का निष्पादन करवा सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *