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एनोस एक्का को सिमडेगा कोर्ट ने दोषी करार दिया, उपचुनाव का रास्ता खुला

एनोस एक्का (फाइल फ़ोटो)

पूर्व मन्त्री एनोस एक्का जो कि सिमडेगा के कोलेबिरा से झारखण्ड पार्टी के बिधायक है, को सिमडेगा न्यायालय ने पारा शिक्षक मनोज कुमार के हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पिछले शनिवार को चार साल पुराने चर्चित मामले में अपना फैसला सुनाया है और अगले ३ जुलाई को सजा सुनाएगी। एनोस एक्का पिछले चार साल से इसी मामले में जेल में बंद है। मनोज कुमार कोलेबिरा के जटाटांड़ स्कूल में पारा शिक्षक थे, जिनका 26 नवंबर 2014 को स्कूल से ही अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन सुबह मनोज की लाश मिली थी। शिक्षक के भाई संजय कुमार ने एनोस और पीएलएफआई कमांडर बारूद गोप के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एनोस को 26 नवंबर 2014 की रात को उनके ठाकुरटोली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान बारूद गोप सरकारी गवाह बन गया। एक्का के सजा होने का बाद यह लगभग तय हो गया है कि कोलेबिरा में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है।

सिमडेगा का कोलेबिरा झारखण्ड की सातवीं  सीट होगी जहाँ उपचुनाव किया जाएगा। इससे पहले गोड्डा के विधायक रघुनंदन मंडल के निधन के बाद उपचुनाव हुए जिसमे उनके बेटे अमित मंडल बिजयी हुए। लिट्टीपाड़ा के झामुमो विधायक अनिल मुर्मू के असामायिक देहांत के बाद हुए उपचुनाव में साइमन मरांडी झामुमो के ही टिकट से बिजयी बने। पांकी से कांग्रेस के विधायक रहे विदेश सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र देवेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते। सिल्ली और गोमिया में एक साथ हुए उपचुनाव में झामुमो के टिकट पर दोनों विधायक की धर्मपत्नियाँ क्रमशः सीमा महतो और बबिता देवी ने जीत हासिल की।

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