
दुमका। झारखण्ड विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दुमका के सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। पूर्व मुख्यमंत्री पर विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहित उल्लंघन का आरोप है जिसमे नॉमिनेशन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पांच आदमी से अधिक सुरक्षाबलों के साथ प्रवेश करने और बिना अनुमति के खिजुरिया में चुनावी सभा करने का मामला शामिल है। इन दोनों मामलों में सीजीएम के कोर्ट में हेमंत सोरेन का बयान दर्ज किया गया जिसपर अब आगे बहस होनी है। सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च को निर्धारित की गयी है। बता दे की हेमंत सोरेन पर विधानसभा चुनाव के दौरान 27 नवम्बर 2014 को नामांकन पर्चा दाखिल करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी सह तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार के कक्ष में सुरक्षाबल (बॉडीगार्ड) के साथ प्रवेश करने का आरोप है। हेमंत सोरेन उस समय दुमका विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल करने गए थे। इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी सह तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका नगर थाना में कांड संख्या 295 / 2014 के तहत आईपीसी की धारा 143, 188 और 126 आरपी एक्ट के अंतर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। वही खिजुरिया आवास में बिना अनुमति के सभा करने के मामले में थाना कांड संख्या 294 / 14 के तहत आईपीसी की धारा 188, 143 और 126 आरपी एक्ट के अंतर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।








