Home / News / संताल परगना आयुक्त के सचिव के आदेश के बाद शील होने के बाद भी नहीं हो रहा है प्राथमिकी दर्ज मकड़ा पहाड़ी स्थित नांगल भंगा के अवैध क्रेशर पर

संताल परगना आयुक्त के सचिव के आदेश के बाद शील होने के बाद भी नहीं हो रहा है प्राथमिकी दर्ज मकड़ा पहाड़ी स्थित नांगल भंगा के अवैध क्रेशर पर

दुमका।
हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गंधर्व ने संथाल परगना के आयुक्त को एक आवेदन देकर शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित मकड़ा पहाड़ी में जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रेसर को दिनांक- 24.08.18 को अवैध स्टोन क्रेशर चालू हालत में पकड़े जाने पर क्रेसर को सील कर दिया था । नांगल भंगा में क्रेशर को सील कर दिया गया उनके द्वारा यह भी कहा गया था की उक्त क्रेशर अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए चलाया जा रहा था। विदित हो की दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार के निर्देशानुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में 7 अवैध क्रेशर एवं खनन कारोबारियों के विरुद्ध थाना में प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। इसके साथ गंधर्व ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी दुमका में मकड़ा पहाड़ी नांगल भंगा में छापेमारी कर एक बिना लाइसेंस के अवैध क्रेसर को सील तो किया लेकिन उन्होंने गलत ढंग से पैसा लेकर उक्त क्रेशर मालिक के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जो एक गंभीर जांच का विषय है। इससे जनता में गलत संदेश जाता है। गंधर्व ने आयुक्त से यह भी शिकायत किया है कि उक्त क्रेशर का मालिक सुमित पटवारी है । जो कि दुमका के गिलान पाड़ा के रहने वाला है। गंधर्व ने आयुक्त से नांगल भंगा स्थित क्रेशर मालिक एवं जिला खनन पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की मांग किया था । इसी मामले में संथाल परगना आयुक्त के सचिव ने दिनांक- 11 .10 .18 को पत्रांक संख्या 234 के अनुसार शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित मकड़ा पहाड़ी में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर मालिक के विरुद्ध जांच करने का आदेश दिया है । इधर प्रदेश अध्यक्ष गंधर्व ने कहा कि जांच का आदेश देने के बाद क्रेशर सील तो हो गया पर प्राथमिकी दर्ज नहीं जा रहा है

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