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राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में हुआ कुल 342 वादो का निपटारा

दुमका:उपराजधनी के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ। लोक अदालत शिविर में कुल 342 वादो का आपसी सुलह सझौता से निपटारा करते हुए 66,88,048 रुपये की वसूली हुई।

लोक अदालत का आयोजन नालसा, दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित हुई। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष सैयद मतलूब हुसैन सहित अन्य न्यायाधिशों ने द्वीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर प्रधान जज सैयद मतलूब हुसैन ने लोक अदालत में अधिक से अधिक पहुंच आपसी सुलह समझौता कर वादों का निपटारा करने का अपील किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पुरानी पंचायत पद्धति पर आधारित है। पूर्व में ग्राम स्तर पर पंचायत कर आपसी-सुलह समझौता के आधार पर मामले का निष्पादन किया जाता था। उसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर पर विधि प्राधिकार का गठन किया गया। जिसकी छोटी इकाई जिला विधिक सेवा प्राधिकार है। उन्होंने कहा कि अदालत के माध्यम से दीवानी-फौजदारी सहित राजस्व, कर्ज सहित विभिन्न वादों का निष्पादन कर लोगों को कम समय और कम खर्च में कानूनी सहायता देना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में अतिरिक्त वादों के बोझ को कम करना और गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता पहुंचाना है। इस अवसर पर अन्य न्यायाधिशों ने प्राधिकार के उद्देश्यों एवं दायित्वों की जानकारी दी। प्राधिकार सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि तीन बेंचों में कुल 342 वादों का निपटारा करते हुए आपसी सुलह समझौता से 66, 88, 048 रुपये की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि बेंच एक में डीजे फोर देवाशीष माहापात्रा, अधिवक्ता कामोद नारायण झा एवं ओमियो कुमार माजी के गठित बेंच ने कुल 18 वादों का निष्पादन करते हुए 30 लाख रूपये की वसूली हुई। वहीं गठित बेंच दो में एसीजेएम निशांत कुमार, जेएम वन बिजय कुमार यादव, अधिवक्ता नरेश भगत के बेंच में 75 वादों का निष्पादन करते हुए 1,77,312 रूपये की वसूली आपसी सुलह समझौता के आधार पर हुई। बेंच नंबर तीन में सीजेएम एसपी ठाकुर, कार्यपालक दंडाधिकारी मिस्टर असफ अली एवं अधिवक्ता बेबी कुमारी के गठित बेंच ने 249 वादों का आपसी-सुलह समझौता के आधार पर निपटारा करते हुए 35,04,736 रूपये की वसूली हुई। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना क्लेम राशि 50 हजार चेक लिपिका दत्ता को डीजे टू के न्यायालय द्वारा दिया गया। असंगठित मजदूर छात्रवृत्ति क्लेम राशि के तहत सदर प्रखंड के मजदूर इम्तियाज अली की पुत्री आफिया खातून को 950 रूपये का चेक राशि भुगतान किया गया। उद्घाटन के अवसर पर पीडीजे के साथ एसडीजेएम मनीष कुमार, जेएम वन विजय कुमार यादव, अधिवक्ता नीरज कुमार दीक्षित आदि उपस्थित थे। लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायालय कर्मी सहित पीएलवी का सराहनीय सहयोग रहा।

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