काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर एसडीओ ने लगाया रोक


अनसेफ कैटेगरी में पाया गया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता

दुमका:राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता में काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना की जांच में इसे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित (अनसेफ) केटेगरी का पाया गया है। जांच रिपोर्ट और खाद्य विश्लेषक की टिप्पणी के आलोक में दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी ने काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। 3 अप्रैल 2023 काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माता कंपनी मेसर्स ए आर एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर आनंद गुटगुटिया को पत्र भेज कर काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया गया।आदेश में काइट्स एक्वा के पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार / उपभोक्ताओं से वापस करने को कहा गया।
एसडीओ दुमका के आदेश में कहा गया है कि काइट्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ की कैटेगरी के अंतर्गत है, जो अस्वास्थ्यकर, हानिकारक एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। निर्मित पेयजल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है।इस परिपेक्ष्य में निर्मित पेयजल के उपयोग से आम जनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3(ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक काइट्स एक्वा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर प्रतिषिद्ध लगाया जाता है। साथ ही अधिनियम के धारा 28 उपधारा (1) के आलोक में काइट्स एक्वा के सारे पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार / उपभोक्ताओं से रिकॉल (वापस) करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

Post Author: Sikander Kumar

Sikander is a journalist, hails from Dumka. He holds a P.HD in Journalism & Mass Communication, with 15 years of experience in this field. mob no -9955599136

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